नई दिल्ली। देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का और किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लाभार्थियों को घर बनाने, किफायती घर खरीदने, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी और किराये के आवास जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
PMAY-U 2.0 के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगस्त 2026 तक इस श्रेणी में करीब 14.40 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी थी।
इसका फायदा उन पात्र शहरी परिवारों को मिल सकता है, जिनके पास अपना भूखंड है और वे उस पर पक्का मकान बनाना चाहते हैं।
केंद्र सरकार के अनुसार PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 18.38 लाख से अधिक घरों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें BLC के अलावा Affordable Housing in Partnership (AHP), Interest Subsidy Scheme (ISS) और Affordable Rental Housing (ARH) जैसे घटक भी शामिल हैं।
सरकार अलग-अलग आय वर्ग और जरूरत के हिसाब से पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की दिशा में काम कर रही है।
PMAY-U के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत 1.25 करोड़ घरों में से करीब 1 करोड़ घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं।
इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ परिवार में संपत्ति के स्वामित्व और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
PMAY-U 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के पात्र EWS, LIG और MIG परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। योजना के अलग-अलग घटकों के जरिए पात्र परिवार अपने लिए घर बनाने, किफायती घर प्राप्त करने, होम लोन पर ब्याज सहायता लेने या किफायती किराये के आवास का लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, लाभ लेने से पहले आवेदक को अपनी पात्रता और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक योजना पोर्टल या संबंधित सरकारी विभाग से जरूर जांचनी चाहिए।
केंद्र सरकार का कहना है कि PMAY-U 2.0 के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है ताकि पात्र शहरी परिवारों को जल्द से जल्द किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।
योजना के जरिए केवल मकान उपलब्ध कराने पर ही जोर नहीं है, बल्कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास अपना प्लॉट है और आप पात्र श्रेणी में आते हैं, तो PMAY-U 2.0 के तहत घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। योजना के दूसरे घटकों के तहत घर खरीदने या होम लोन पर ब्याज सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
नोट: योजना की पात्रता, आय सीमा, दस्तावेज और राज्य/शहर के अनुसार लागू नियमों की पुष्टि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल से जरूर करें।
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