नई दिल्ली। देश के शहरी क्षेत्रों में अपना पक्का मकान बनाने या खरीदने का सपना देख रहे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2026 को हुई समीक्षा बैठक के बाद योजना के तहत कुल 18.77 लाख मकानों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। इसमें 29 हजार से अधिक नए मकानों को भी स्वीकृति मिली है। <Cite refs={["turn839639search0"]}/>
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे परिवार जो अभी तक अपने घर से वंचित हैं, वे निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
योजना के तहत मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र शहरी परिवारों को शामिल किया गया है।
आय के आधार पर सामान्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:
इसके अलावा, परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए और योजना के अन्य निर्धारित नियमों को पूरा करना आवश्यक है। अंतिम पात्रता संबंधित आवास घटक और सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर तय होगी। <Cite refs={["turn839639search4","turn839639search8"]}/>
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पात्रता और आवास घटक के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी, मकान निर्माण की श्रेणी और संबंधित नियमों के अनुसार सहायता तय होती है।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने वाले पात्र परिवारों के लिए भी अलग प्रावधान हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों को एक समान राशि मिलना जरूरी नहीं है। आवेदन से पहले अपने राज्य और संबंधित आवास घटक के लागू नियमों की जानकारी लेना जरूरी है। <Cite refs={["turn839639search1","turn839639search4"]}/>
योजना में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार की सितंबर 2026 की जानकारी के अनुसार, PMAY-U 2.0 के तहत मंजूर 18.77 लाख मकानों में से 17.19 लाख मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं।
योजना में वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। <Cite refs={["turn839639search0"]}/>
योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पात्रता जांचने और आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन के अलावा, संबंधित नगर निकाय या शहरी स्थानीय निकाय से भी योजना की प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। आवेदन करने मात्र से मकान या आर्थिक सहायता की मंजूरी सुनिश्चित नहीं होती; अंतिम निर्णय पात्रता सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है। <Cite refs={["turn839639search4","turn839639search10"]}/>
उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और अन्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार योजना से संबंधित जानकारी अपने स्थानीय नगर निकाय से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में आवेदन, स्वीकृति और सहायता वितरण की स्थिति संबंधित स्थानीय निकाय तथा आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से 18.77 लाख मकानों की मंजूरी योजना के विस्तार को दर्शाती है। हालांकि, लाभार्थियों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित श्रेणी की सभी शर्तें पूरी करते हैं और उनके क्षेत्र में संबंधित आवास घटक के तहत आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध है।
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