नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को इस कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कुल ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस फैसले से सामाजिक सहायता योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। साथ ही दिव्यांगजनों की पेंशन से संबंधित पात्रता, लाभार्थियों के दायरे और सहायता राशि की दरों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को मौजूदा स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। दिव्यांगजनों की पेंशन योजना में पात्रता, कवरेज और सहायता दरों में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के ताजा फैसले में दिव्यांगजनों के लिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसमें पात्रता के मानदंड, योजना के दायरे और वित्तीय सहायता की दरों में संशोधन किया जाएगा।
हालांकि, संशोधित पेंशन की सटीक राशि, नए पात्रता मानदंड और इनके लागू होने की तारीख की जानकारी संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों से सत्यापित की जानी चाहिए। इसलिए अभी सभी दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को एक समान बढ़ी हुई राशि मिलने का दावा करना उचित नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लोगों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। लेकिन NSAP के तहत मिलने वाली केंद्रीय सहायता और राज्य सरकार की अपनी पेंशन योजनाओं में अंतर है।
लाभार्थियों को अपनी पेंशन की राशि, पात्रता और भुगतान की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश के संबंधित समाज कल्याण विभाग या आधिकारिक पेंशन पोर्टल से जानकारी लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी अपने आप सभी राज्य पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी नहीं करती।
पेंशन का लाभ लेने के इच्छुक लोग अपने राज्य के संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। पात्रता के अनुसार आयु, आय, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पारिवारिक स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।
केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://nsap.nic.in/ पर जाएं। उत्तर प्रदेश के लाभार्थी राज्य सरकार के संबंधित पेंशन पोर्टल पर भी आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
केंद्र सरकार की इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को निरंतर जारी रखना है। ₹53,428 करोड़ के कुल प्रावधान के साथ NSAP को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अब लाभार्थियों की नजर संशोधित दिशा-निर्देशों और दिव्यांग पेंशन से जुड़े नए प्रावधानों पर रहेगी।
महत्वपूर्ण सूचना: योजना जारी रखने की मंजूरी और पेंशन राशि बढ़ाने के फैसले अलग-अलग विषय हैं। लाभार्थियों को नई राशि या पात्रता में बदलाव की पुष्टि आधिकारिक आदेश के आधार पर ही करनी चाहिए।
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